दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सुझाव

यदि कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के लिये थाने बुलाता है तो आप घबराये नहीं न परेशान होकर किसी को फोन करके घबराहट फैलाये, बल्की उस पुलिसकर्मी से आप बेहद नरम लहजे में कहें कि वो आपको 160 CrPC के तहत नोटिस भेजे, जिस पर उस पुलिसकर्मी का नाम, रैंक, मिलने का समय थाना सब होती है, वह पुलिसकर्मी इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता। 160 CrPC के नोटिस मिलने के बाद पूछताछ के बाद गिरफ़्तारी नहीं की जाती है बल्कि ये अपराध में आपके सहयोग के लिए किया जाता है। कई बार देखा गया है कि जानकारी न होने की वजह से लोग घबरा कर किसी भी तरह छुटकारा पाने के चक्कर में अपनी मेहनत का बहुत सा पैसा रिश्वत के तौर पर और समय इसमे गवां बैठते हैं। आप फिर भी अगर थाने जाते हैं तो अपने साथ किसी वकील को ले जा सकते हैं।
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शुक्रिया


चेयरमैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग